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न्याय निर्णायक अधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) रायबरेली द्वारा खाद्य सुरक्षा मामलों में ₹3.35 लाख का अर्थदण्ड अधिरोपित



रायबरेली
          न्याय निर्णायक अधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), रायबरेली सिद्धार्थ द्वारा माह जुलाई, 2026 के कुल 12 मामलों में ₹3,35,000 (तीन लाख पैंतीस हजार रुपये) का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।
          जारी आदेशों के अनुसार, फर्म काशी पूड़ी कचौड़ी भण्डार निशान्त जायसवाल एवं काशी पूड़ी कचौड़ी भण्डार जितेन्द्र जायसवाल पर पंजीकरण की शर्तों का पालन न करने तथा कोविड-19 के दौरान जारी दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के आरोप में ₹75,000-₹75,000 का अर्थदण्ड लगाया गया।
          इसके अतिरिक्त, सोनू गुप्ता, दीपक कुमार, गोपीकृष्ण, अनिल गुप्ता, श्यामलाल, शिवकरण गुप्ता तथा सुजीत कुमार पर बिना पंजीकरण खाद्य कारोबार संचालित करने के कारण ₹10,000 से ₹25,000 तक का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।
          वहीं, में० गुप्ता कोल्ड ड्रिंक एण्ड टी स्टॉल के पनीर का नमूना, रोहित के खोया का नमूना तथा राजेश कुमार के बेसन का नमूना जांच में अवमानक पाए जाने पर प्रत्येक के विरुद्ध ₹25,000 का अर्थदण्ड लगाया गया।

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